RTE ACT के तहत – नि: शुल्क व् अनिवार्य शिक्षा
जयपुर | नि: शुल्क व् अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम ,2009 की धारा 12 ( 1) ( ग ) के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में नि: शुल्क प्रवेश के लियें आवेदन मांगे गयें हैं इसके लियें अभिभावक निचे दियें गयें निर्देशों का पालना करें –
1* अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई से 24 जुलाई 2020 तक
2 * लॉटरी प्रक्रिया – दिनांक 30 जुलाई 2020
3 * अभिभावकों द्वारा लॉटरी के बाद स्कूल में रिपोर्टिंग – 7 अगस्त 2020
4 * बालको का स्कूल में प्रवेश 7 से 31 अगस्त तक
नोट : RTE ACT 12 (1 ) ( c ) के तहत
अनुसूचित जाति व् जन जाति के आवेदक को आय प्रणाम पत्र की आवश्यकता नहीं है सिर्फ जाति प्रणाम पत्र के आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं |
कौन भर सकता हैं फॉर्म –
1. वह बालक जो दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से सम्बंधित हो
2. वह बालक जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो
3. विशेष – असुविधाग्रस्त समूह ” अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति , वीरांगना के बालक , नि: शक्त बालक
4. ऐसे बालक जिनके माता पिता का नाम बी पी एल परिवारों में चयनित हो
5. पिछड़ा वर्ग व् विशेष पिछड़ा वर्ग के बालक के अभिभावक जिन के वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो
6. विशेष – अभिभावक अपने कैच मेंट एरिया ( ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत व् शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के किसी भी स्कूल में आवेदन कर सकता हैं प्रवेश प्रक्रिया में वार्ड स्कूल में स्थानीय बालको को प्राथमिकता दी जायेगी |
7. आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ( http://www.rajpsp.nic.in ) के माध्यम से होगा
8. मोबाईल एप्प से आवेदन हेतु – “ राजस्थान प्राइवेट स्कूल एप ” प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं वह मांगी जाने वाली सभी जानकारी सही से भर दे |
9. विशेष – ऑनलाइन लाटरी द्वारा वरीयता सूची जारी होने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट मय आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर दिनांक 7-8-2020 तक प्रवेश हेतु संबंधित स्कूल में रिपोर्ट करना अनिवार्य हैं विधालय से रसीद भी प्राप्त करें अभिभावक |
10. दिनाकं 7/8 /2020 के बाद विधालय में उपस्थित नही होने पर प्रवेश कैंसिल का अधिकार स्कूल प्रशासन को होगा |
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